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कोर्ट की डीएम को चेतावनी Photograph: (YBN)
कोर्ट ने एक मादक पदार्थ तस्कर को दोषी पाते हुए तीन साल के कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। 2018 में सदर कोतवाली पुलिस ने कुंवरगांव के गांव दरावनगर निवासी दयाराम पुत्र नेत्रराम मौर्य को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना उपनिरीक्षक अंकुर कुमार ने की। कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है।
अमर ज्योति मामले की अगली सुनवाई 28 को
अमर ज्योति यूनिवर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सूर्यकांत और शशिकांत व अन्य लोगों ने हजारों लोगों से धोखाधड़ी की है। दोनों के ऊपर दर्ज मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। सोमवार को एक मुकदमे की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने वादी के अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने के लिए 28 जुलाई का समय दिया है।
काम ग्रांन निवासी असद अहमद ने निदेशक सूर्यकांत, शशिकांत, मैनेजर अमित व अन्य खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की एफआईआर को रद्द करने के लिए दोनों निदेशक हाईकोर्ट गए थे। इस पर कोर्ट में मामले की सुनवाई है। सोमवार को वादी के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल नहीं किया। इस पर कोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने का समय 28 जुलाई तक का दिया है। वहीं, इसी मामले में सात एजेंटों की जमानत की सुनवाई मंगलवार को जिले की सेशन कोर्ट में होगी।