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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क: चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया की अवधि 7 दिनों के लिए बढ़ा दी है। आयोग ने पुराने आदेश को रद्द कर नया कार्यक्रम जारी किया है, जिसके बाद अब घर-घर सत्यापन से लेकर ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन और दावे-आपत्तियों की पूरी प्रक्रिया नई तिथियों के अनुसार होगी।
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा
यह विस्तार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा, जहां SIR पहले से चल रही थी। इसमें अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। आयोग के अनुसार, मतदाता सूची को और अधिक सटीक, अपडेटेड और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह अतिरिक्त समय जरूरी था।
नया शेड्यूल
- 1. एन्यूमरेशन पीरियड (घर-घर सत्यापन)
- नई अंतिम तिथि: 11 दिसंबर 2025 (गुरुवार)
- 2. मतदान केंद्रों का पुनर्गठन/पुनर्व्यवस्था
- नई अंतिम तिथि: 11 दिसंबर 2025 (गुरुवार)
- 3. कंट्रोल टेबल अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयार करने का चरण
- अवधि: 12 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) से 15 दिसंबर 2025 (सोमवार) तक
- 4. ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन
- तारीख: 16 दिसंबर 2025 (मंगलवार)
- 5. दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि
- 16 दिसंबर 2025 (मंगलवार) से 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) तक
- 6. नोटिस फेज
- (सुनवाई, सत्यापन, नोटिस जारी करना—ERO द्वारा)
- अवधि: 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 (शनिवार) तक
- यह प्रक्रिया दावे-आपत्तियों के निपटारे के साथ समानांतर चलेगी।
इस विस्तार का यह प्रभाव होगा
- मतदाता अपने नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए अब पहले की तुलना में अधिक समय ले सकेंगे।
- BLO और ERO अधिकारियों को भी फील्ड वेरिफिकेशन और सुनवाई का अतिरिक्त समय मिलेगा।
- आयोग का लक्ष्य है कि अंतिम मतदाता सूची ज्यादा सटीकता के साथ तैयार की जा सके।
चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR की समय-सीमा 7 दिन बढ़ाई
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