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Crime : सांसद अतुल गर्ग और कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा फिर आमने-सामने ,अदालत में होगा फैसला

कांग्रेस प्रवक्ता डाली शर्मा और इमरान खान को मानहानि के मामले में अदालत ने तलब किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या प्रताप सिंह की अदालत ने दोनों के खिलाफ समन जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर तय की है। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार

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Syed Ali Mehndi
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फाइल फोटो

गाजियाबाद,वाईबीएन संवाददाता 

कांग्रेस प्रवक्ता डाली शर्मा और इमरान खान को मानहानि के मामले में अदालत ने तलब किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या प्रताप सिंह की अदालत ने दोनों के खिलाफ समन जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 12 दिसंबर तय की है।अदालत से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से संबंधित है। अतुल गर्ग ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस प्रवक्ता डाली शर्मा ने 12 अप्रैल 2024 को इंडिया एलायंस के पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक बयान दिए थे।

राजनीतिक उठापटक 

शिकायत में कहा गया है कि डाली शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि अतुल गर्ग एक भूमाफिया हैं और उन्होंने 31,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि गर्ग ने “लैंड क्राफ्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड” नाम से कंपनी बनाकर जमीन से जुड़ी अनियमितताएं की हैं।अतुल गर्ग ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में कहा कि डाली शर्मा के ये सभी आरोप पूरी तरह झूठे, निराधार और मानहानिकारक हैं। उनके इन बयानों से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक छवि और जनसाख को गंभीर क्षति पहुंची है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत में मानहानि का वाद दायर किया था।

12 दिसंबर को होगी सुनवाई 

इस मामले में सह-आरोपी के रूप में पत्रकार इमरान खान का भी नाम शामिल है, जिन्हें पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था जो की जमानत पर रिहा कर दिए गए थे ।वहीं, डाली शर्मा ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा नेता पवन गोयल द्वारा लगाए गए पुराने आरोपों को ही मीडिया के समक्ष दोहराया था, उन्होंने कोई नया आरोप नहीं लगाया।अदालत ने दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद डाली शर्मा और इमरान खान को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी, जब अदालत दोनों पक्षों से विस्तृत जवाब मांगेगी।

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