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FSDA का सख्त कदम : कोडीन कफ सिरप बेचने वालों पर होगी गैंगस्टर की कार्रवाई, इनका लाइसेंस होगा निरस्त

कोडीन युक्त कफ सिरप व अन्य नारकोटिक्स श्रेणी की दवाओं की संगठित रूप से मनमानी तरीके से बिक्री करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई हागी।

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Deepak Yadav
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कोडीन युक्त सिरप बेचने वालों पर होगी गैंगस्टर की कार्रवाई Photograph: (Google)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।  देश भर में नशीले कफ सिरप को लेकर मचे बवाल के बीच सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफएसडीए विभाग ने बड़ा फैलसा किया है। कोडीन युक्त कफ सिरप एवं अन्य नारकोटिक्स श्रेणी की दवाओं की संगठित रूप से मनमानी तरीके से बिक्री करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई हागी। इस संबंध में एफएसडीए की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। 

चिकित्सक पर्चे पर ही मिलेगी सिरप

आयुक्त ने पत्र में बताया कि कोडीन युक्त सिरप और नारकोटिक्स दवाएं चिकित्सक के पर्चे पर बेची जाती हैं। इसके लिए लाइसेंस जरूरी है। प्रदेश में औषधि निरीक्षक लगातार जांच अभियान चला रहे हैं। इस दौरान कई स्थानों पर बिना विक्रय विवरण रजिस्टर के बिक्री होने, अवैध भंडारण होने की बात सामने आई है। 

अभिलेख न मिलने पर कार्रवाई

औषधि निरीक्षक द्वारा जांच के दौरान जहां अभिलेख नहीं मिल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में यदि औषधि निरीक्षकों की जांच रिपोर्ट में संगठित रूप से अपराध करने वाले फर्म व व्यक्तियों के नाम बार-बार सामने आ रहे हैं तो उनके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाए। 

बिक्री और भंडारण का रखा जाएगा रिकॉर्ड  

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि केवल डॉक्टर के पर्च पर ही सिरप मिलेगी। सिरप की बिक्री और भंडारण पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। आवासीय भवन में सिरप का भंडारन पाया गया, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जांच में सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए जिओ टैगिंग के साथ फोटो अपलोड होगी।

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