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प्रतीकात्मक Photograph: (सोशल मीडिया)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा- 2025 में बिना टीईटी पास छात्रों को सम्मिलित करने के मामले में सरकार से जवाब 3 दिन में मांगा है। साथ ही कहा है कि जवाब दाखिल नहीं किया गया तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा उप्र प्रयागराज अगली सुनवाई की तिथि 9 दिसंबर को पत्रावली सहित हाजिर होंगे।
यह आदेश न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव तथा न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने जयहिंद यादव व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
क्या कहा गया है याचिका में
याचिका में कहा गया है कि 1989 में सी टी ग्रेड को मृत कैडर घोषित होने के बाद सरकार 1991 के शासनादेश के तहत एल टी ग्रेड के टीचर से ही सीनियर बेसिक के छात्रों को पढ़वा रही है जो कि अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लघंन है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना 23 अगस्त 2010 के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक का उच्च प्राथमिक टीईटी पास करना अनिवार्य है, शिक्षक की योग्यता में छूट नहीं दी है। एन सी टी ई की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक बिना टी ई टी पास किए कोई भी शिक्षक पढ़ा नहीं सकता है। सरकार ने 1989 के शासनादेश में शासकीय व अशासकीय विद्यालय में सी टी ग्रेड को डाइंग घोषित किए जाने तथा कोई नई नियुक्ति नहीं किए जाने की बात कही है साथ ही कहा है कि सी टी ग्रेड के अध्यापक को एल टी ग्रेड में सम्मिलित किया जाए और सी टी ग्रेड शिक्षक को एल टी ग्रेड का वेतनमान दिया जाए।
याची का कहना है कि सरकार 11 अक्टूबर 2021 के शासनादेश में उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को यानी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 के छात्रों के शिक्षण कार्य कराने के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक को ही आदेशित किया है।
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