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कोर्ट ने सुनाई सजा
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत लखनऊ पुलिस और अभियोजन विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखनऊ की अदालत ने हत्या के प्रयास से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी शनि पुत्र स्व. भोला, निवासी झोपड़पट्टी, नियर हनीमैन चौराहा, थाना विभूतिखण्ड को आजीवन कठोर कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पूरा प्रकरण थाना विभूतिखण्ड क्षेत्र से संबंधित
यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इसी क्रम में पुलिस आयुक्त लखनऊ तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के निर्देश पर लखनऊ पुलिस लगातार गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को कठोर सजा दिलाने हेतु अदालतों में सघन पैरवी कर रही है।पूरा प्रकरण थाना विभूतिखण्ड क्षेत्र से संबंधित है। अभियुक्त शनि के खिलाफ वर्ष 2021 में दर्ज मुकदमे में सुनवाई चल रही थी। दोनों ही प्रकरणों में प्रभावी पैरवी के तहत अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध माना और उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
पुलिस की कड़ी पैरवी के चलते मिल पायी सफलता
इस महत्वपूर्ण सफलता में पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) तथा सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड के निर्देशन में कार्यवाही की गई। वहीं, प्रभावी कोर्ट पैरवी में प्रभारी निरीक्षक थाना विभूतिखण्ड अमर सिंह और न्यायालय पैरोकार कांस्टेबल संतोष कुमार की भूमिका अहम रही। उनकी अथक मेहनत और साक्ष्यों की सशक्त प्रस्तुति के चलते आरोपी को कठोर दंड दिलाने में सफलता मिली।लखनऊ पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में शामिल अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी, जिससे अपराधियों में भय पैदा हो और शहर में कानून-व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके।
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