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UP Cabinet Decision : वृद्धावस्था पेशन को लेकर बड़ा फैसला, कैबिनेट में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Yogi Cabinet meeting : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में 20 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद बुजुर्गों को अब वृद्धावस्था के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

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Deepak Yadav
Yogi Cabinet meeting

यूपी कैबिनेट में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर Photograph: (X)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में 20 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद बुजुर्गों को अब वृद्धावस्था के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। समाज कल्याण विभाग काल सेंटर के माध्यम से बुजुर्गों को फोन कर उनकी सहमति लेगा और फिर कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कराया जाएगा। फैमिली आईडी से इसे जोड़कर ऑनलाइन सत्यापन होगा। फिर उन्हें पेंशन मिलेगी। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पांच जिलों हरदोई, गाजियाबाद, गोरखपुर, कन्नौज और ललितपुर में शुरू करने की तैयारी है। फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। 

67.50 लाख बुजुर्गों को बड़ी राहत

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी 67.50 लाख बुजुर्गों को हर महीने एक हजार रुपए पेंशन मिलती है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद शहर में एसडीएम और गांव में बीडीओ सत्यापन करता है। फिर डीएम की कमेटी इसे जांच कर स्वीकृति देती है और समाज कल्याण अधिकारी ऑनलाइन खाते में रकम भेजने को हरी झंडी देते है। अब लंबी चौड़ी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। 60 वर्ष से अधिक उम्र के शहरी इलाके में रहने वाले बुजुर्ग जिनकी वार्षिक आय 56460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये है, उन्हें इसका लाभ दिया जाता है।

नि:शुल्क चिकित्सा शिक्षा

राजस्व विभाग से जुड़े फैसलों में बड़ा बदलाव करते हुए यह तय किया गया कि अब 1 वर्ष के लिए 2 लाख रुपये तक के किरायानामे पर केवल 500 रुपये का स्टाम्प शुल्क लगेगा, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। चिकित्सा एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े निर्णयों में, बागपत मेडिकल कॉलेज के निर्माण व विस्तार के लिए मत्स्य विभाग की भूमि को निशुल्क चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया गया। इससे बागपत क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

लेखपाल पदों पर प्रमोशन

राजस्व प्रशासन से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बदलाव में यूपी लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन किया गया। इसके तहत अब 2 प्रशित चैन मैन लेखपाल पदों पर प्रमोशन किए जाएंगे, जिससे विभागीय कैडर संरचना और सेवा स्थितियों में सुधार आएगा।

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किरायेदारी पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किरायेदारी को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने 10 वर्ष तक की अवधि के किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मंजूर कर दी है। इसका उद्देश्य यह है कि भवन स्वामी और किरायेदार दोनों किरायानामा लिखित रूप में तैयार करें और रजिस्ट्री कराएं, जिससे विवाद कम हों और किरायेदारी विनियमन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

  • औसत वार्षिक किराया 2,00,000 रुपये तक
  • 1 वर्ष तक 500 रुपये, 1 से 5 वर्ष 1500 रुपये, 5 से 10 वर्ष 2000 रुपये
  • औसत वार्षिक किराया ₹ 2,00,001 से ₹ 6,00,000 रुपये
  • 1 वर्ष तक 1500 रुपये, 1 से 5 वर्ष 4500 रुपये, 5 से 10 वर्ष 7500 रुपये
  • औसत वार्षिक किराया 6,00,001 से 10,00,000 रुपये
  • 1 वर्ष तक 2500 रुपये, 1 से 5 वर्ष 6000 रुपये, 5 से 10 वर्ष 10000 रुपये

गन्ने की अगेती जाति के लिए 400 रुपये एसएपी तय

मंत्रिपरिषद ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश की समस्त चीनी मिलों (सहकारी क्षेत्र, निगम एवं निजी क्षेत्रों) द्वारा क्रय किये जाने वाले गन्ने के ‘राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) के निर्धारण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके अन्तर्गत गन्ना किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने की अगेती प्रजातियों के लिए 400 रुपये प्रति कुन्तल, सामान्य प्रजातियों के लिए 390 रुपये प्रति कुन्तल तथा अनुपयुक्त प्रजातियों के लिए 355 रुपये प्रति कुन्तल का मूल्य निर्धारित किया गया है।

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ढुलाई कटौती की दर 60 पैसे प्रति क्विंटल

सत्र 2025–26 के लिए मिल से बाहर बने खरीद केंद्रों से गन्ना मिल तक लाने की ढुलाई कटौती की दर 60 पैसे प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर होगी। यह कटौती अधिकतम 12 रुपये प्रति क्विंटल तक ही हो सकेगी। किसानों और सहकारी गन्ना समितियों के हित को देखते हुए, सत्र 2025–26 के लिए गन्ना समितियों और गन्ना विकास परिषदों को दिया जाने वाला अंशदान 5.50 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसी के अनुसार, उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन नियमावली, 1954 के नियम 49 में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।

इन प्रस्तावों पर भी मुहर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के 156 पदों का निजी सचिव ग्रेड 1 के पदों पर किए गए उच्चीकरण एवं निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों में विभाजन का प्रस्ताव भी पास हो गया है। ग्रेटर नोएडा से बलिया तक आठ लेन एक्सप्रेसवे परियोजना का कार्य अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जरिए किया जाएगा। आबकारी विभाग का पेय प्रयोजनार्थ एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर विशेष परमिट फीस लगाने का प्रस्ताव भी लाया गया।

  • शाहजहांपुर में बनेगा निजी विश्वविद्यालय।
  • अब सात मीटर चौड़ी सड़क पर बन सकेंगे प्लेज पार्क।
  • न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कार खरीदने के लिए सस्ती दर पर मिलेगा लोन।
  • उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम अब पूरे राज्य में लागू होगा।
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ये  समझौते हुए रद्द

  • नोएडा के जेपी ग्रुप से नोएडा से बलिया तक के आठ लेन एक्सप्रेसवे बनाने का अनुबंध रद्द।
  • बसपा सरकार में वर्ष 23 मार्च 2008 को यूपीडा और जेपी गंगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच हुए समझौते रद्द।
  • सरकार इसके लिए जेपी गंगा इंफ्रास्ट्रक्चर को 3.26 करोड़ रुपये लौटाएगी। यह राशि भूमि अधिग्रहण के लिए जमा की गई 25.96 करोड़ रुपये की धनराशि में से बच गई थी।

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