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अमर सिंह और आजम खान का फाइल फोटो। Photograph: (सोशल मीडिया)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। पूर्व सपा सांसद अमर सिंह की बेटियों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी वाले मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया। इस मामले में अमर सिंह ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में FIR दर्ज कराई थी।
आजम खान को पेशी के लिए रामपुर जेल गाड़ी से लाया जाना था, लेकिन तबीयत का हवाला देते हुए उन्होंने गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया और कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
क्या था पूरा मामला?
साल 2018 में अमर सिंह ने आरोप लगाया था कि एक इंटरव्यू में आजम खान ने उनकी बेटियों पर 'Acid attack' की धमकी दी थी। इसी आधार पर गोमती नगर पुलिस स्टेशन में आजम के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अमर सिंह ने शिकायत के साथ ही अपनी बेटियों की सुरक्षा की भी मांग की थी।
पैन कार्ड केस में पहले मिली थी सजा
इसी महीने आजम खान को एक अन्य मामले में झटका लगा था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी।
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