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प्रतीकात्मक Photograph: (सोशल मीडिया)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि अब आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाणपत्र के तौर पर मान्य नहीं माना जाएगा। नियोजन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार आधार कार्ड के साथ जन्म तिथि से जुड़े किसी प्रमाण की पुष्टि नहीं होती, इसलिए इसे डेट ऑफ बर्थ के दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी विभागों को आदेश भेज दिए हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यूआईडीएआई (UIDAI) ने देशभर में चलाए गए डेटाबेस सफाई अभियान के दौरान दो करोड़ से ज्यादा मृत व्यक्तियों के आधार नंबर डिएक्टिवेट कर दिए हैं। मिनिस्ट्री ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को जारी किया गया आधार नंबर दोबारा किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं किया जाता।
मृतक के आधार को डिएक्टिवेट करने की नई सुविधा
UIDAI ने मृत व्यक्तियों के आधार नंबर निष्क्रिय कराने को आसान बनाने के लिए एक नई सुविधा भी शुरू की है। इसके तहत मृत आधार धारक की सूचना परिवार के सदस्य द्वारा दी जा सकती है। यह सुविधा वर्तमान में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, जहां Civil Registration System (CRS) लागू है।
परिवार के सदस्य को अपने प्रमाणन के बाद मृतक का आधार नंबर, मृत्यु पंजीकरण संख्या और अन्य आवश्यक डेमोग्राफिक विवरण मायआधार पोर्टल पर अपलोड करना होगा। शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पोर्टल इंटीग्रेशन का कार्य जारी है।
सत्यापन के बाद आधार होगा निष्क्रिय
UIDAI ने बताया कि परिवार के सदस्य द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद मृतक का आधार नंबर डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। नागरिकों को सलाह दी गई है कि मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद वे संबंधित व्यक्ति की जानकारी शीघ्रता से पोर्टल पर अपडेट कर दें, ताकि मृत व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग न हो सके।
उत्तर प्रदेश में अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियोजन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। pic.twitter.com/p8mbdiJV6A
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 28, 2025
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