Advertisment

Moradabad News: मां-बेटे की हत्या में तीन दोषियों को आजीवन कारावास; 50 - 50 हजार रूपये का लगाया जुर्माना

Moradabad News: मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में दस साल पहले हुए चर्चित मां-बेटा हत्याकांड में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

author-image
Narendra Singh
वाईबीएन

Photograph: (moradabad)

मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता l  मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में दस साल पहले हुए चर्चित मां-बेटा हत्याकांड में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला संपत्ति विवाद के चलते रची गई साजिश का परिणाम था ।

हत्याकांड के पीछे की कहानी

उत्तराखंड के काशीपुर नगर के मोहल्ला लाहौरियान निवासी शकुंतला देवी पत्नी कृष्णचंद्र सैनी अपने दत्तक पुत्र कलश उर्फ बॉबी के साथ रहती थीं। जून 2016 में दोनों के अचानक लापता हो गए। काशीपुर निवासी समाजसेवी एवं अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने 17 जून 2016 को पुलिस को तहरीर देकर दोनों की गुमशुदगी की जानकारी दी और मामले में संपत्ति विवाद की आशंका जताई।

अजय शर्मा ने शकुंतला देवी से 18 लाख रुपये में मकान खरीदा था

जांच के दौरान पुलिस ने थाना डिलारी क्षेत्र के गांव सौदासपुर निवासी प्रेम अवतार शर्मा, अजय शर्मा तथा थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव रामपुर बलभद्र निवासी विक्रम उर्फ राजू यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में हत्याकांड की पूरी साजिश सामने आ गई। अजय शर्मा ने शकुंतला देवी से 18 लाख रुपये में मकान खरीदा था। उसने 13 लाख रुपये का चेक दिया, लेकिन बाद में चेक वापस लेकर शेष धनराशि न देने की नीयत से शकुंतला व उनके बेटे को जान से मारने की योजना बनाई। इसमें किराएदार विक्रम को भी शामिल कर लिया गया।

पहचान मिटाने के लिए दोनों के शरीर पर तेजाब डाला गया और शवों को जंगल में फेंक दिया

Advertisment

25 जून 2016 को विक्रम शकुंतला और उनके बेटे को बालाजी दरबार ले जाने के बहाने पहले मुरादाबाद ले गया, जहां प्रेम अवतार, अजय शर्मा और विक्रम यादव दोनों को कार से मथुरा ले गए। रास्ते में दोनों को खाने में नशीला पदार्थ खिलाया और मथुरा के सुनसान जंगल में ले जाकर उनकी हत्या कर दी। पहचान मिटाने के लिए दोनों के शरीर पर तेजाब डाला गया और शवों को जंगल में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद किए थे।करीब 10 सालक चले केस की सुनवाई के बाद मंगलवार को न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें: व्यक्ति के खिलाफ 200 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी के आरोप में FIR

यह भी पढ़ें: बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम

Advertisment

यह भी पढ़ें: मदरसा जामिया एहसान-उल-बनात में विदेशी फंडिंग की जांच

यह भी पढ़ें: 27 करोड़ का जीएसटी फर्जीवाड़ा उजागर; राज्यकर विभाग ने चोरी का बड़ा मामला पकड़ा

Advertisment
Advertisment