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PALAMU:- दो गांजा तस्करों को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

पलामू: जिला व अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गांजा तस्करी के दो आरोपितों को 12 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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Md Zeeshan Samar

YBN PALAMU:-

आरोपितों में चालक देवेन्द्र साबर बाराबांका थाना चारमल जिला संबलपुर ओड़िशा व खलासी मनोज सेठी जगन्नाथ थाना नकटी देवल, जिला संबलपुर ओड़िशा के नाम शामिल हैं। बताया गया कि सतबरवा को थाना प्रभारी गुप्त सूचना मिली थी टाटा मैजिक वाहन से भारी मात्रा में गांजा की तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस सुबह तीन बजे थाना के सामने वाहन चेकिंग लगा कर वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस क्रम में उक्त वाहन को रोक कर जांच करने पर उसमें तीन क्विंटल 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछने पर आरोपितों ने बताया कि यह गांजा लातेहार जिला से उड़ीसा के संबलपुर ले जाया जा रहा है।

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