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दो अफीम तस्करों को 15-15 वर्ष की सश्रम करावास की सजा Photograph: (ORIGNAL)
YBN PALAMU:-
जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने सोमवार को सुनाई। इस संबंध में मनातू के तत्कालीन थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने तीन लोग पिपराटांड़ बहेरा निवासी प्रदीप साव, मनातू थाना के अप्टी निवासी गणेश सिंह, कुलदीप गंझू के विरुद्ध 18 मार्च 2024 को एनडीपीएस की धारा 15 सी, 18 बी, 19 व 29 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। आरोप था कि 28 मार्च 2023 को दोनों लोग मनातू थाना के आप्टी स्कूल के पास पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर दोनों के संयुक्त कब्जे से करीब 2.220 किलोग्राम व 1.810 किलोग्राम अफीम जैसा पदार्थ प्राप्त बरामद हुआ। जांच के बाद वह पदार्थ अफीम होने की पुष्टि की गई। तलाशी लिए जाने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी द्वारा धारा 50 के अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट की नोटिस दी गई। जिस पर पुलिस पार्टी के समक्ष अपनी तलाशी देने के लिए दोनों लोगों ने सहमति दी थी। दोनों लोगों के साथ एक अन्य आरोपी कुलदीप गंझू भी था, जो अफीम खरीदने के लिए आया था और मौका देख कर घटना स्थल से फरार हो गया था। तलाशी के दौरान 19 हजार रुपए, एक मोटरसाइकिल जेएस 03 एई 8023 व लोहे का पार्ट, तराजू भी बरामद किया गया था।
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