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फाइल फोटो Photograph: (वाईबीएन)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में दर्ज मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही कर रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही अगले आदेश तक जफर अली के खिलाफ उत्पीड़नात्मक पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया है।
संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा
24 नवंबर 2024 को संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। पुलिस ने सांसद जिया उर रहमान समेत सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। विवेचना के बाद जफर अली को भी इस मामले में आरोपी बनाते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया। 24 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने जफर अली को जमानत दी है। अब जफर ने मुकदमे की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस याचिका की सुनवाई जियाउर्रहमान की याचिका के साथ होगी।
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