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Prayagraj News: 13 दिसम्बर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, ऋणधारकों को मिलेगा राहत का अवसर

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज की ओर से बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार गौतम ने की।

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Abhishek Panday
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राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज की ओर से बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक। Photograph: (वाईबीएन)

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता।राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज की ओर से बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार गौतम ने की। बैठक में सभी राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंकों के जनरल मैनेजर (जीएम), असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एजीएम) तथा जिला कोऑर्डिनेटर उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि आगामी 13 दिसम्बर 2025 को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत का उद्देश्य बैंकों पर वित्तीय भार को कम करना और ऋण वसूली से संबंधित मामलों का सौहार्दपूर्ण निस्तारण करना है। यह आयोजन भारत सरकार और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशानुसार किया जा रहा है।

ऋण निस्तारण में सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया जाएगा

बैठक में उपस्थित बैंकों के प्रतिनिधियों ने यह आश्वासन दिया कि लोक अदालत के दौरान ऋणधारकों को विशेष राहत और छूट प्रदान की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। बैंकों द्वारा यह भी कहा गया कि ऋण निस्तारण में सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया जाएगा और पात्र लोगों को आधिकारिक लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दिनेश कुमार गौतम ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि लोक अदालत के आयोजन से पूर्व अधिक से अधिक नोटिस जारी कर लोगों को जागरूक किया जाए ताकि अधिकतम संख्या में ऋणधारक लोक अदालत में उपस्थित होकर इसका लाभ उठा सकें। बैठक के अंत में दिनेश कुमार गौतम ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक व्यवस्था का एक प्रभावी माध्यम है, जिसके जरिए विवादों का त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण समाधान संभव होता है। उन्होंने सभी बैंकों से अपील की कि इस अवसर को जनहित में सफल बनाने के लिए पूर्ण तत्परता से सहयोग करें।

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