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फाइल फोटो विकास भवन प्रयागराज Photograph: (वाईबीएन)
प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित “मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना” के अन्तर्गत अब प्रयागराज जिले के बेरोजगार नवयुवकों को भी बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जवाहर लाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनपद प्रयागराज को कुल 14 इकाइयों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की स्थापना कर युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत उद्यम की स्थापना केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही अनुमन्य है। लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। जवाहर लाल ने बताया कि आवेदन की हार्ड कॉपी कार्यालय, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, कक्ष संख्या-37, विकास भवन, प्रयागराज में जमा करनी होगी। उन्होंने जिले के सभी ग्रामीण नवयुवकों, महिलाओं एवं इच्छुक उद्यमियों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार स्थापित करें और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ें।
करना होगा ऑनलाइन आवेदन
परियोजना का अधिकतम आकार 10 लाख रुपये तक का होगा। पात्र उद्यमी पुरुष एवं महिला, दोनों हो सकते हैं। इच्छुक लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट https://cmegp.data-center.co.in पर करना होगा।
आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज
परियोजना रिपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो) तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला स्थापित होने का प्रमाण-पत्र आदि आवश्यक होंगे। निजी अंशदान के रूप में सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों को परियोजना लागत का 10% और अन्य आरक्षित वर्गों के लाभार्थियों को भी 10% अंशदान स्वयं वहन करना होगा।
संभावित उद्योग समूहों में शामिल हैं
(1) खनिज आधारित उद्योग
(2) वनाधारित उद्योग
(3) कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
(4) बहुलक एवं रसायन आधारित उद्योग
(5) इंजीनियरिंग एवं परंपरागत ऊर्जा उद्योग
(6) वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर)
(7) सेवा उद्योग आदि।
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