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दिव्यांग जन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। Photograph: (वाईबीएन)
प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता।दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत नवविवाहित दिव्यांग दम्पत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना और विवाह को प्रोत्साहन देना है। योजना के तहत केवल युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार केवल युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार तथा दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में 35 हजार की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी तथा सभी अपलोड किए गए प्रपत्रों की प्रति जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय विकास भवन, कक्ष संख्या-13 में जमा करना अनिवार्य है। जनपद प्रयागराज के सभी नवविवाहित दिव्यांगजन से अपील की गई है कि वे इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित वेबसाइट पर समय से ऑनलाइन आवेदन करें और आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराकर पुरस्कार राशि का लाभ उठाएं।
पात्रता शर्तें
- विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- दम्पत्ति में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता आवश्यक है।
- विवाह की तिथि 01 अप्रैल 2024 के बाद की होनी चाहिए।
करें ऑनलाइन आवेदन
योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांगजन को विभागीय पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय निम्न दस्तावेज़ अपलोड करना आवश्यक है।
- संयुक्त नवीनतम फोटोग्राफ जिसमें दिव्यांगता प्रदर्शित हो।
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि उपलब्ध हो)।
- आय प्रमाणपत्र,
- युवक एवं युवती के आयु प्रमाणपत्र (जन्मतिथि अंकित हो)।
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र,
- राष्ट्रीयकृत बैंक का संयुक्त खाता पासबुक।
- आधार कार्ड की प्रति।
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