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Prayagraj News: विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यों में लगे अधिकारियों का स्थानांतरण प्रतिबंधित

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) का कार्य जनपद प्रयागराज में चल रहा है।

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Abhishek Panday
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यूपी में पंजीकृत 115 राजनीतिल दल भारत निर्वाचन आयोग की सूची से बाहर Photograph: (google)

प्रयागराज, वाईबीएन संवाददाता।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) का कार्य जनपद प्रयागराज में चल रहा है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि पुनरीक्षण कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यों से जुड़े निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO), अन्य सम्बन्धित अधिकारी, सुपरवाइजर तथा बूथ लेवल अधिकारी (BLO) का स्थानांतरण निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।

7 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी रोक

उन्होंने बताया कि यह रोक निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन की तिथि 7 फरवरी 2026 (शनिवार) तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानांतरण अत्यंत आवश्यक भी हो, तो उसका प्रस्ताव निर्वाचन आयोग की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य संवैधानिक दायित्व है और इसकी निष्पक्षता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को पूर्ण निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

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