/young-bharat-news/media/media_files/2025/11/01/1761993808539-2025-11-01-16-13-44.jpg)
रांची वाईबीएन डेस्क: झारखंड के बहुचर्चित 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी दाहू यादव के पुत्र राहुल यादव ने झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अदालत से राहत मांगी है। उन्होंने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में उन्हें हर तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है, जबकि अभी मुकदमे की ट्रायल प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। इससे उन्हें बार-बार साहिबगंज से रांची की यात्रा करनी पड़ती है, जो उनके लिए बेहद कठिन और खर्चीला साबित हो रहा है।
ईडी को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान राहुल यादव की ओर से उनके अधिवक्ता सब्यसाची ने दलील दी कि चूंकि फिलहाल इस केस में गवाही या बहस की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसलिए उनके मुवक्किल को हर तारीख में उपस्थित रहने से अस्थायी राहत दी जाए। इस पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का भी आदेश दिया है। सशर्त जमानत पर हैं बाहर, जमानत शर्तों में राहत की मांग राहुल यादव फिलहाल सशर्त जमानत पर बाहर हैं। उन्हें पहले हाई कोर्ट ने यह जमानत इस शर्त पर दी थी कि वे हर सुनवाई की तारीख पर अदालत में हाजिर रहेंगे। राहुल यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि हर पेशी में केवल साइन करने के लिए उन्हें साहिबगंज से रांची आना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। याचिका में यह भी कहा गया कि वह कोर्ट की पूरी प्रक्रिया में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन हर तिथि में उपस्थित रहने की बाध्यता उनके लिए व्यावहारिक रूप से मुश्किल है।
ईडी कर रही है अवैध खनन की जांच
यह पूरा मामला झारखंड में हुए 1250 करोड़ रुपये के कथित अवैध खनन से जुड़ा है। इस केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ईडी की जांच रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सरकारी और निजी स्तर पर खनन नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि की गई। इसमें दाहू यादव और उनसे जुड़े कई लोगों के नाम सामने आए थे।
अब अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी नजरें
अब अदालत की अगली सुनवाई अहम होगी, जिसमें यह तय होगा कि राहुल यादव को हर तिथि पर पेशी से राहत दी जाएगी या नहीं। ईडी की ओर से मिलने वाले जवाब के बाद कोर्ट अगला आदेश जारी करेगा।
/young-bharat-news/media/agency_attachments/2024/12/20/2024-12-20t064021612z-ybn-logo-young-bharat.jpeg)
Follow Us