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BIhar Counting: जीतने के बाद विजयी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे समर्थक, पटना में 16 तक लागू रहेगी आचार संहिता

राजधानी पटना में विजयी जुलूस और रोड़ शो निकाले जाते हैं लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। पटना जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया है कि भारतीय चुनाव आयोग ने पटना जिले में आदर्श आचार संहिता को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया है।

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Mukesh Pandit
BJP Celibration

जीतने के बाद विजयी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे समर्थक, पटना में 16 तक लागू रहेगी आचार संहिता। फाइल फोटो

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्कबिहार विधानसभा के दो चरणों में हुए मतदान के बाद अब शुक्रवार को मतों की गिनती का काम शुरू होगा। चुनाव परिणाम के बाद कोई प्रत्याशी जीत हासिल करेगा और कहीं मातम पसरेगा। ऐसे में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जीत के जश्न के रूप में जुलूस निकाले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।  पटना जिला प्रशासन ने आदेश में कहा, 'बिहार विधानसभा के आम चुनावों के मद्देनजर पटना जिले की सभी 14 विधानसभा सीटों की मतगणना पटना के एएन कॉलेज में होगी। चुनाव आयोग की ओर से लगाई गई आदर्श आचार संहिता पूरे पटना जिले में 16 नवंबर तक लागू रहेगी।' इस आदेश के अनुसार, 16 नवंबर तक कोई भी राजनीतिक पार्टी बड़ी मीटिंग, विजय जुलूस और कोई प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही डीजे और डोल पर भी प्रतिबंध रहेगा। 

टकराव रोकने के लए उठाए एहतियाती कदम

14, नवंबर यानी शुक्रवार को सभी 243 सीटों की मतगणना होगी। इसके लिए चुनाव आयोग तैयारी में जुटा है। मतगणना के दौरान तनाव और आपसी टकराव की आशंका बनी रहती है।  बिहार में 6 अक्टूबर को चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। वोटिंग संपन्न होने के बाद अब बिहार में कल वोटों की गिनती होगी। काउंटिंग के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा और तनाव से बचने के लिए जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किए हैं। पटना के डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत आदर्श आचार संहिता के खत्म होने तक किसी भी तरह के विजय जुलूस पर रोक लगाई जाती है। 

सूचना-शिकायत के लिए नंबर जारी

पटना जिले में मतगणना केंद्र के आसपास के इलाके और अन्य जगहों पर कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही आम नागरिकों और रजानीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को किसी भी शिकायत को  0612-2219810 और 2219234 फोन नंबर पर देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही इमरजेंसी में डायल 112 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

सोशल मीडिया को लेकर भी चेतावनी जारी

जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि मतगणना के दिन शांति और संयम बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाह और भ्रामत खबर पर विश्वास ना करें। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाले फेक न्यजू के बारे में भी चेतावनी जारी की है। जिला प्रशासन ने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठी खबर या आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर साइबर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

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सभी से शांति बनाए रखने की अपील 

जिला प्रशासन ने मतगणना के दिन सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पटना जिला प्रशासन किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही पटना जिले के सभी थानों को अलर्ट मोड में रखा गया है। सभी पुलिस अधिकारियों को मतगणना के दौरान अपने-अपने इलाके में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं।   Bihar elections 2025 | bihar election 2025 | Bihar Election News | Bihar Election News Hindi 

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