Advertisment

SC ने रेलवे से पूछा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट खरीदने वालों को ही क्यों?

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और के विनोद चंद्रन की बेंच को बताया गया कि इंश्योरेंस कवर सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले पैसेंजर को ही एक्सीडेंट कवर करने के लिए दिया जाता है। रेलवे की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी कोर्ट में पेश हुए।

author-image
Mukesh Pandit
एडिट
SUPREME COURT OF INDIA

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन रेलवे से पूछा है कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले पैसेंजर को ही क्यों दिया जाता है, ऑफ़लाइन टिकट बुक करने वालों को क्यों नहीं। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और के विनोद चंद्रन की बेंच को बताया गया कि इंश्योरेंस कवर सिर्फ़ ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले पैसेंजर को ही एक्सीडेंट कवर करने के लिए दिया जाता है। इस मामले में रेलवे की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) विक्रमजीत बनर्जी कोर्ट में पेश हुए।

ऑनलाइन टिकट खरीदने वालों को ही इंश्योरेंस कवर

इसके अलावा, एमिकस ने बताया है कि ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले पैसेंजर को एक्सीडेंट कवर करने के लिए इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जो ऑफ़लाइन टिकट खरीदने वालों को नहीं मिलता। मिस्टर बनर्जी को टिकट खरीदने के दो तरीकों के बीच इस अंतर के कारण के बारे में निर्देश लेने होंगे," बेंच ने 25 नवंबर को दिए अपने आदेश में कहा।

रेलवे को सिस्टम में सुधार केलिए काम करना चाहिए

टॉप कोर्ट इंडियन रेलवे से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था। बेंच ने नेशनल ट्रांसपोर्टर की ओर से पेश एक रिपोर्ट देखी और कहा कि शुरुआती स्टेज में, फोकस ट्रैक और रेलवे क्रॉसिंग की सेफ्टी पर होना चाहिए, जिससे दूसरे पहलू सामने आएंगे ।कोर्ट ने कहा कि रेलवे को सिस्टम में सुधार के लिए अपने पूरे प्लान पर काम करते रहना चाहिए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 13 जनवरी को तय की और रेलवे से इंश्योरेंस के मुद्दे पर जवाब देने को कहा।

supreme court supreme court cbse
Advertisment
Advertisment