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बरेली, वाईबीएन संवाददाता
बरेली। आठ साल के बच्चे से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर कहार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बरेली शहर के मोहल्ला हुसैन बाग मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने 23 जून को किला थाने में दुष्कर्म और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें वादी ने बताया कि 23 जून को दोपहर करीब दो बजे उनका 08 साल का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। तभी उसे हुसैन बाग मोहल्ले का ही रहने वाला निजाम पुत्र नयाब बहला फुसलाकर अपने साथ खेत पर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। घटना की जानकारी लगने पर उन्होंने किला थाने जाकर धारा 377 और 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई।
किला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस की विवेचना के दौरान वादी का आरोप सही पाया गया, जिसके बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। पीड़ित की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी और आलोक प्रधान ने पैरवी की। मुकदमा चलने के दौरान दोनों ओर से अपने-अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर कहार ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद उपस्थित साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।