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बरेली,वाईबीएनसंवाददाता
विकास प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण के विरुद्ध तगड़ी कार्रवाई करते हुए आठ निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया। बीडीए के इस कदम से प्रॉपर्टी डीलरो में हड़कंप मच गया।
बीडीए ने लाल फाटक रोड, सुभाष नगर रोड, फतेहगंज पश्चिमी एवं पीलीभीत बाईपास रोड पर 08 अवैध भवनों के विरूद्ध सील बन्द की कार्यवाही की। रविन्द्र गैरा ने लाल फाटक बदायूॅ रोड पर स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध निर्माण कार्य कराया था। प्रॉपर्टी कारोबारी राजवीर सिंह ने लाल फाटक बदायूॅ रोड पर बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यवसायिक भवन का अवैध निर्माण कार्य कराय था। दोनो भवनों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। सर्वेश यादव और बृजेश यादव ने सुभाषनगर बेहटी रोड पर बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यवसायिक एवं आवासीय भवन का अवैध निर्माण करा लिया था। इनके अलावा अजीज़ ने सुभाषनगर बेहटी रोड पर बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यवसायिक भवन और शाहिद ने फतेहगंज पश्चिमी में हाईवे के निकट बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यवसायिक भवन का अवैध निर्माण करा लिया। इनके निर्माण को भी बीडीए टीम ने सील कर दिया।
इनके अलावा प्रॉपर्टी कारोबारी वाहिद ने फतेहगंज पश्चिमी में हाईवे के निकट बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यवसायिक भवन, आयुष सिंघल एवं पिन्टू ने आलमगिरीगंज में स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध व्यवसायिक भवन, सरदार रावेल सिंह ने बजरंग ढ़ाबे के निकट पीलीभीत बाईपास पर बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यवसायिक भवन का अवैध निर्माण कराया।
बरेली विकास प्राधिकरण की बिना स्वीकृति के अनधिकृत निर्माण कराने में पकड़े जाने पर नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बीडीए टीम के दीपक कुमार, संयुक्त सचिव बीडीए, सहायक अभियन्ता रमन अग्रवाल, अवर अभियन्ता, अजीत कुमार साहनी, बीएम गौतम और सीताराम ने प्रवर्तन टीम के साथ अवैध भवनों को सील किया।
अवैध प्रॉपर्टी कारोबारियो को सख्त चेतावनी
बरेली विकास की ओर से अबैध प्रॉपर्टी कारोबारियो को सख़्त चेतावनी दी गई है। वीडियो उपाध्यक्ष माणिकनंदन ए ने कहा कि बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध ध्वस्तीकर और सीलबन्द की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। इसमें किसी प्रकार की शिथिलत क्षम्य नहीं होगी।
प्लॉट या भवन खरीदारों को भी सतर्कता बरतने की सलाह
बरेली विकास प्राधिकरण की ओर से जन सामान्य को सचेत किया गया है कि किसी भी प्रकार की सम्पत्ति खरीदते समय विक्रेता से मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख मॉग कर यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा खरीदी जाने वाली सम्पत्ति प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। अनीता की स्थिति में क्रेटा स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे।