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खाद की कालाबाजारी को लेकर दुकानों पर छापामार अभियान
खाद की कालाबाजारी करने वाले 10 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त
बरेली, वाईबीएन संवाददाता।
खाद कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। इनमें एक है कालाबाजारी करने वाले उवर्रक विक्रेताओं की दुकानों पर छापेमारी करके उनके लाइसेंस निरस्त करना। और दूसरा किसानों के लिए टोल फ्री नंबर जारी करना। प्राइवेट दुकानों पर निर्धारित रेट से ज्यादा कीमत पर यूरिया, डीएपी, नैनो या अन्य तरह की खाद मिलने की स्थिति में मोबाइल नंबर 8126423416 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताया कि बरेली के समस्त 15 ब्लॉकों में सहकारी समितियों और प्राइवेट दुकानों पर रासायनिक उवर्रक जैसे यूरिया 2़76800 बैग, डीएपी 127080 बैग, एनपीके 117580 बैग, एमओपी 15900 बैग,सिंगल सुपर फास्टफेट72560 बैग उपलब्ध है। किसानों को किसी भी तरह की खाद सुगमतपूर्वक उपलब्ध कराने के निर्देश डीएम अविनाश सिंह ने दे रखे हैं। डीएओ के अनुसार जिलाधिकारी ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कंट्रोल रुम की भी स्थापना कराई है। उसमें किसानों को एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। उस मोबाइल नंबर पर किसान सुबह 10 से शाम पांच बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खाद की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अब तक पड़ चुके हैं 519 दुकानों पर छापे, 73 नमूने भरे, 32 लाइसेंस निलंबित,
जिला कृषि अधिकारी की बातों पर भरोसा करें तो अब तक बरेली में खाद की दुकानों पर अनियिमितताएं मिलने की सूचना पर 518 दुकानों पर छापे मारे जा चुके हैं। इनमें 73 खाद के नमूने भरे गए। अब तक 32 दुकानों की उर्वरक लाइसेंस निलंबित किए गए। 28 खाद विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 10 खाद विक्रेताओं की उर्वरक बिक्री प्रतिबंधित की गई है। एक बिक्री केंद्र को सील किया गया है। खाद के अवैध भंडारण पर एक एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी प्राइवेट या सहकारी समिति केंद्र पर उर्वरक की ओवर रेटिंग मिलने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इन उर्वरक दुकानदारों के लाइसेंस हो चुके हैं निलंबित
खाद की कालाबाजारी करने समेत अन्य खामियां पाए जाने पर जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बरेली में इन दुकानदारों के उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जिन दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें मैसर्स किसान सेवा केंद्र खलपुर, साहिब कृषि केंद्र, भारत एग्रीकल्चर कारपोर्रेशन डोहरा, आईएफडी सेवा ठिरिया खेतल, देव बिल्डिंग मटेरियल एंड फर्टिलाइजर अहिरोला चौराहा, गंगवार बीज भंडार जादोपुर, हिंदुस्तान कृषि सेवा केंद्र बिजौरिया रोड नवाबगंज, शिव सीमेंट एंड फर्टिलाइजर, एजेंसी गैनी और शंकर एजेंसी कचनारा शामिल हैं।