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पहलगाम हमला मामले में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी को अग्रिम जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में हाल ही में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सरकार पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है।

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Sudhakar Shukla
higi court decision school merge up

यूपी में प्राथमिक स्कूलों के विलय का रास्ता साफ Photograph: (YBN)

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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जम्मू और कश्मीर में हाल ही में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सरकार पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की पीठ ने दिया है।

आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की

बरेली निवासी अजाज अहमद के खिलाफ इज्जतनगर थाने में मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि जब आतंकवादी हमले में मारे गए नागरिकों की मौत पर शोक का माहौल था, तब अजाज ने एक आपत्तिजनक पोस्ट की थी। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की। 

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वकील ने तर्क दिया कि सरकार के कार्यों की आलोचना करना देशद्रोह नहीं माना जा सकता और अजाज का कोई आपराधिक इरादा नहीं था। अदालत ने पाया कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि इस कृत्य से समाज को व्यापक नुकसान हुआ है। यह भी साबित नहीं हो रहा है कि अग्रिम जमानत देने से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में अदालत ने आरोपपत्र दाखिल होने तक अजाज अहमद को अग्रिम जमानत दे दी।

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