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बदायूं : दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

पांच साल पुराने किशोरी को भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी करार दिया है। उसे दस साल की सजा सुनाई है।

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Sudhakar Shukla
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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पांच साल पुराने किशोरी को भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी करार दिया है। उसे दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बिल्सी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 23 जनवरी 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी पढ़ने के लिए 16 जनवरी को स्कूल गई तो गांव का ही सुखवीर पुत्र सुरमुख उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया।

सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए

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अनजानी जगह पर लेजाकर उसे रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उप निरीक्षक राज सिंह को दी। विवेचक ने किशोरी व आरोपी को बरामद किया। किशोरी को कोर्ट में पेश करके बयान दर्ज कराए। जहां उसने युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। विवेचक ने आरोपी को जेल भेजकर घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। तब से मामला न्यायालय में ही विचाराधीन था। सोमवार को न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाते के साथ 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आदेश दिया कि पूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाए। 

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