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बरेली, वाईबीएन नेटवर्क
सीजेएम कोर्ट ने प्रचार-प्रसार के 11.30 लाख रुपये मांगने के विरोध में ठेकेदार के साथ मारपीट, धमकी व प्रताड़ित करने के मामले में पूर्व चेयरमैन दीपमाला गोयल, उनके बेटे समेत चार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए है। कोर्ट ने संबंधित थाना पुलिस को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर सात जुलाई तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई से सियासी गलियारे में हलचल मच गई है।
सिविल लाइंस थानाक्षेत्र के माल गोदाम रोड निवासी शशांंक गुप्ता ने कोर्ट में दायर किए प्रकीर्ण वाद में बताया था कि साल 2021 से 2023 के समय पूर्व चेयरमैन दीपमाला गोयल ने अपने कार्यकाल में राजनीतिक और सरकारी होर्डिंग व ग्लो साइन बोर्ड लगवाए थे। इनका उनपर 11.39 लाख रुपये बकाया था। उन्हाेंने कई बार रुपये मांगे लेकिन, पूर्व चेयरमैन ने रुपये देने में टाल मटोल करती रहीं। इस दौरान उनके बेटे अमन गोयल ने सिंगलर स्कूल के पास एक रेस्टोरेंट में बुलाकर मारपीट की।
इसके बाद में अमन गोयल, रजत, संजय पाठक और दो पुलिस कर्मी उनकी प्रेस पर आए। जहां उनके स्टाफ को धमकाया। इस संबंध में उन्होंने पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। चार जनवरी को अमन गोयल ने जान से मारने की धमकी दी थी। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान लिया था। इसके बाद कोर्ट ने कई बार पूर्व चेयरमैन समेत अन्य आरोपियों को तलब किया, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके चलते अब कोर्ट ने सभी चार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए है।