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बदायूं : दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 50 हजार जुर्माना लगाया

दो साल पुराने दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है।

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Sudhakar Shukla
कोर्ट
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बरेली,वाईबीएनसंवाददाता

दो साल पुराने दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया

वजीरगंज थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 2023 में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को जीशान उर्फ नन्हे बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को खोज निकाला। आरोपी को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।

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किशोरी के कोर्ट में बयान कराए गए, जहां उसने दुष्कर्म की बात कही। इसके बाद विवेचना उप निरीक्षक सुशील कुमार विश्नोई को सौंपी गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलित करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद की सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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