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बरेली, वाईबीएन संवाददाता
सात साल पुराने दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने युवक को दोषी करार दिया है। उसे 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 13 दिसंबर 2018 में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी भतीजी स्कूल से लौट रही थी कि सरसों के खेत में लगी मूली तोड़ने लगी। खेत में पहले से छुपा बैठा शाहजहांपुर के थाना कलान के गांव महानंदा नगला के रहने वाला रघुवीर पुत्र सौदान ने उसकी उसकी भतीजी के साथ चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचना निरीक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा द्वारा की गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषसिद्ध अभियुक्त रघुवीर को सजा सुनाई है।
पांच साल पुराने छेड़खानी व मारपीट के मामले में दो सगे भाइयों को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने दोषी करार दिया है। बड़े को तीन साल की तो छोटे को एक साल की सजा सुनाई है। बड़े पर 10 हजार तो दूसरे पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
बिसौली थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 26 दिसंबर 2016 को गांव के ही दो सगे भाइयों के खिलाफ नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। विवेचना उप निरीक्षक अशोक कुमार ने की। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया। शनिवार को न्यायाधीश ने ओमप्रकाश को छेड़खानी के मामले में दोषी करारा देते हुए तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं नंदकिशोर को मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए एक साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना लगाया है।