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बदायूं : दुष्कर्म मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा

करीब आठ साल पहले किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीया निधि ने दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 35 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया गया है।

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Sudhakar Shukla
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कोर्ट की डीएम को चेतावनी Photograph: (YBN)

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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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करीब आठ साल पहले किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीया निधि ने दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 35 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया गया है।

उसहैत थानाक्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 30 जनवरी 2017 को अपहरण के बाद दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा में गांव के ही अनूप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी 17 साल की बेटी को गांव का ही अनूप बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

 किशोरी को बरामद कर न्यायालय में पेश कर बयान दर्ज कराए

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 किशोरी को बरामद कर न्यायालय में पेश कर बयान दर्ज कराए। किशोरी ने अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप अनूप पर लगाया। पुलिस ने अपहरण, पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म की धारा में आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया, तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शनिवार को न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 35 हजार रुपये को जुर्माना भी लगाया है।

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