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छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट देवाशीष ने कक्षा नौ की छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी अभिषेक पाराशर उर्फ सनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 अप्रैल को उसकी बेटी स्कूल जा रही थी।

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Sudhakar Shukla
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट देवाशीष ने कक्षा नौ की छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी अभिषेक पाराशर उर्फ सनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 अप्रैल को उसकी बेटी स्कूल जा रही थी। 

किशोरी ने बयान दिया कि सनी ने उसके अश्लील फोटो ले लिए थे

रास्ते से नवाबगंज थाना क्षेत्र के आदर्शनगर का रहने वाला अभिषेक पाराशर उर्फ सनी उसको फुसलाकर ले गया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने किशोरी को खोज लिया। किशोरी ने बयान दिया कि सनी ने उसके अश्लील फोटो ले लिए थे। 

उनको वायरल करने की धमकी देकर वह उसको दिल्ली ले गया। एक माह तक दिल्ली और हरियाणा में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में सनी उसको छोड़कर चला गया। 28 अप्रैल को वह घर लौटी तो पता लगा कि उसकी मां ने सनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बाद में पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। उसने जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 

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