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रिश्वत के आरोपी बिजली निगम के बाबू की जमानत अर्जी खारिज

स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कमलेश्वर पांडेय ने नलकूप कनेक्शन के बदलने 15 हजार रुपये घूस लेने के आरोपी विद्युत निगम के बाबू ब्रजेश कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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Sudhakar Shukla
रिश्वत
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कमलेश्वर पांडेय ने नलकूप कनेक्शन के बदलने 15 हजार रुपये घूस लेने के आरोपी विद्युत निगम के बाबू ब्रजेश कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एंंटी करप्शन की टीम ने उसे सात जुलाई को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

रामकिशोर के बेटे प्रशांत ने इस संबंध में शिकायत एंटी करप्शन में की

मुरादाबाद के थाना छजलैट के गांव बैरमपुर निवासी रामकिशोर ने पांच जून को नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। 13 जून को विद्युत निगम के बाबू ब्रजेश कुमार निवासी गली नंबर पांच खुशहालपुर बैंक कॉलोनी थाना मझोला जिला मुरादाबाद ने उनको अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड कांट के कार्यालय बुलाया। नलकूप कनेक्शन के बदले उनसे 15 हजार रुपये रिश्वत मांगी। रामकिशोर के बेटे प्रशांत ने इस संबंध में शिकायत एंटी करप्शन में की।

ब्रजेश ने रामकिशोर को सात जुलाई को रुपये लेकर कार्यालय बुलाया। एंटी करप्शन ने बाबू को रंगे हाथों को गिरफ्तार करने के लिए सभी विभागीय औपचारिकताओं को पूरा कर लिया। रामकिशोर और उनका बेटा प्रशांत रुपये लेकर ब्रजेश के पास पहुंचे। उसको 500-500 रुपये के 20 नोट दिए। इसी दौरान एंटी करप्शन की टीम ने ब्रजेश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने वकील के लिए कोर्ट में जमानत अर्जी दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 

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