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बरेली, वाईबीएन संवाददाता
भाजपा नेता कम प्रॉपर्टी कारोबारी का आईवीआरआई के सामने गुलजार मार्केट ध्वस्त करने के बाद बीडीए का बुल्डोजर शांत नहीं है। बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने बृहस्पतिवार को बिथरी चैनपुर में 30 बीघे की अवैध कॉलोनी को एक बार फिर से जमींदोज कर दिया। दोनों कॉलोनियों का निर्माण, भूखंड चिन्हांकन और विकास डेवलपमेंट अथारिटी से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना चल रहा था।
बीडीए की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि प्रॉपर्टी डीलर शिवेन्द्र प्रताप सिंह तोमर पुत्र शैलेन्द्र सिंह की तरफ से ग्राम बिथरी चैनपुर में 10 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति लिए सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवाल, भूखण्डों का चिन्हांकन कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण कराया जा रहा था। इसी क्रम में प्रॉपर्टी कारोबारी शमशुल और अजीम ग्राम महलऊ थाना इज्जतनगर में 20 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, बाउन्ड्रीवाल के निर्माण कार्य कराकर भूखण्डों का चिन्हांकन करने में लगे थे। अवैध निर्माण पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के अवर अभियन्तागण अजीत साहनी, सीताराम, बौद्धमणि गौतम, सहायक अभियन्ता रमन कुमार अग्रवाल एवं प्रवर्तन टीम ने अवैध कालोनी ध्वस्त कर दी।
बीडीए की तरफ से बताया गया कि नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को प्राधिकरण सीमा के अंतर्गत कहीं भी निर्माण या प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। इस तरह के निर्माण का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा कभी भी किया जा सकता है। भवन और भूखण्ड क्रेताओं को सलाह है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन या भूखण्ड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें। मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचें। अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। उसका उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताओं का स्वयं का होगा।