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बरेली विकास प्राधिकरण : शहरी इलाके से सटी तीन अवैध कॉलोनियों पर फिर गरजा बुल्डोजर

अनाधिकृत कॉलोनियों में चलने वाले गैर कानूनी निर्माण के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण का बुल्डोजर एक्शन लगातार जारी है। इस क्रम में तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया।

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Sudhakar Shukla
अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करती बरेली विकास प्राधिकरण की टीम

अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करती बरेली विकास प्राधिकरण की टीम

बरेली,वाईबीन संवाददाता। 

बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना इज्जतनगर के गांव रजपुरा माफी में 03 अवैध कालोनियों को बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया। इससे पहले बसपा नेता और पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल की अवैध कॉलोनी पर बुल्डोजर चलाया गया था। 

योगी बाबा का बुल्डोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस क्रम में शहर के विकास कार्यों को पलीता लगाने वाले  बरेली विकास प्राधिकरण का बुल्डोजर एक्शन लगातार जारी है। अंशु शर्मा द्वारा थाना इज्जतनगर ग्राम रजपुरा माफी में लगभग 3000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखण्डों का चिन्हांकन एवं बाउन्ड्रीवाल आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कार्य कराया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ तौसीफ की तरफ से भी ग्राम रजपुरा माफी में लगभग 5000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, बाउन्ड्रीवाल एवं भूखण्डों का चिन्हांकन आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कार्य कराया जा रहा था। एक अन्य अनाधिकृत प्रॉपर्टी डीलर नूर मोहम्मद द्वारा ग्राम रजपुरा माफी में लगभग 3500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, बाउन्ड्रीवाल एवं भूखण्डों का चिन्हांकन आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कार्य कराया जा रहा था। तीनों अवैध कालोनियों के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण अभियान में प्राधिकरण के अवर अभियन्तागण अजीत कुमार साहनी, सीताराम एवं सहायक अभियन्ता, धर्मवीर सिंह चौहान एवं अन्य कर्मचारी शामिल थे। 

बीडीए की तरफ से जारी प्रेस विज्ञिप्ति में बताया गया कि  उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये विकास/निर्माण का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है इसके लिए भवन/भूखण्ड के क्रेताओं को सलाह दी जाती है कि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन/भूखण्ड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें तथा मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताओं का स्वयं का होगा।

अवैध कॉलोनी ध्वस्तीकरण
अवैध कॉलोनी ध्वस्तीकरण

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