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बीडीए ने सीबीगंज में छह बीघे अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से गिराया... जानिए कैसे

बीडीए ने थाना सीबीगंज के बड़ा बाईपास पर टूलिया अंडरपास के छह बीघा क्षेत्रफल में बन रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ढहा दिया। बीडीए ने दोबारा निर्माण करने पर कड़ी चेतावनी दी है।

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Sudhakar Shukla
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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बीडीए ने थाना सीबीगंज के बड़ा बाईपास पर टूलिया अंडरपास के छह बीघा क्षेत्रफल में बन रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ढहा दिया। बीडीए ने दोबारा निर्माण करने पर कड़ी चेतावनी दी है।

हारिस प्रधान धनतिया एवं श्री शिवम शुक्ला थाना सीबीगंज बड़ा बाईपास पर टूलिया अन्डर पास के निकट लगभग 6 बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के सड़क, बाउन्ड्रीवाल, साइट ऑफिस, भूखण्डों का चिन्हांकन आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कार्य करा रहे थे। अवैध कालोनी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के अवर अभियन्ता अजीत साहनी, सीताराम, बौद्धमणि गौतम एवं प्रवर्तन टीम ने अवैध काॅलोनी के विरूद्व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।

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बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना अवैध

बीडीए ने ने लोगों को सूचित किया कि उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये विकास/निर्माण का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है इसके लिए भवन/भूखण्ड के क्रेताओं को सलाह दी जाती है कि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन/भूखण्ड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें तथा मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताओं का स्वयं का होगा।

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