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काम में देरी और लापरवारी पर बीडीए ने ठेकेदार की फर्म पर लगाया अर्थदंड

बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) सुनील गर्ग एंड कंपनी पर 46 लाख रुपये प्रति महीने का जुर्माना लगाया है। कुदेशिया फाटक के निकट स्काई-वे अपार्टमेंट बनाने की जिम्मेदारी फर्म की थी लेकिन समय सीमा पार करने के बाद भी काम अधूरा है।

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Sudhakar Shukla
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) सुनील गर्ग एंड कंपनी पर 46 लाख रुपये प्रति महीने का जुर्माना लगाया है। कुदेशिया फाटक के निकट स्काई-वे अपार्टमेंट बनाने की जिम्मेदारी फर्म की थी लेकिन समय सीमा पार करने के बाद भी काम अधूरा है। फिनिशिंग पूरा करके अपार्टमेंट बीडीए को मिल गए होते तो इनके आवंटन से 80 करोड़ की आमदनी होती लेकिन जब अपार्टमेंट अटक गया तो आमदनी नहीं हुई।

फर्म को 46 लाख रुपये प्रतिमाह तक तक देना पड़ेगा


बीडीए के उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए ने समीक्षा बैठक करतेे हुए कहा कि 80 करोड़ से एक महीने में जो ब्याज मिल सकता है। उसके बराबर जुर्माना लगाया जाए। इसके बाद मुख्य अभियंता एपीएन सिंह ने ब्याज की गणना की और कहा कि फर्म को 46 लाख रुपये प्रतिमाह तक तक देना पड़ेगा जब तक वह इस काम को पूरा नहीं कर देती। साथ ही एक जेई और एई को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। इसके अलावा सत्य सांई बिल्डर्स एंड कांट्रेक्टर, राजीव ट्रेडर्स,  जलाकाश और मेसर्स आरवीएम के कार्यों की समीक्षा बैठक में देरी और लापरवाही सामने आई।

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सत्य सांई बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रेक्टर्स को 30 जून तक बीडीए का नया कार्यालय भवन पूर्ण करना था लेकिन देरी हुई। इसलिए फर्म पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। निर्माण कार्य में देरी के लिए राजीव ट्रेडर्स पर 10 लाख रुपये, मेसर्स जलाकाश फर्म पर  पांच लाख का जुर्माना लगाया है। चारों फर्मों को 20 लाख रुपये लगाने जुर्माना के साथ कारण बताओ नोटिस भी दिए गए हैं।

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