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रेलवे सुरक्षा में बड़ा बदलाव: 100% पुलिस सत्यापन अनिवार्य

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर में सभी ज़ोनल एवं मंडल रेलवे और आई.आर.सी.टी.सी. को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर कैटरिंग एवं वेंडिंग स्टाफ के साथ-साथ कार्यालयों की नियुक्ति से पहले उनका 100 प्रतिशत पुलिस सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।

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Sudhakar Shukla
izzatnagar railway station
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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बरेली। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर में सभी ज़ोनल एवं मंडल रेलवे और आई.आर.सी.टी.सी. को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर कैटरिंग एवं वेंडिंग स्टाफ के साथ-साथ कार्यालयों और मंडल चिकित्सालय में कार्यरत आउटसोर्स सफाई कर्मियों की नियुक्ति से पहले उनका 100 प्रतिशत पुलिस सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।

रेलवे में ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम लागू

इस प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए अब ऑफलाइन प्रक्रिया के बजाय ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया गया है। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। संबंधित पर्यवेक्षक केवल उन्हीं कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करेंगे, जिनका पुलिस सत्यापन पूरा हो चुका होगा। वहीं, जिन फर्मों के ठेकेदार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन नहीं कराएंगे, उनकी फर्म का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

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रेलवे सुरक्षा व्यवस्था में नया बदलाव

यह नई व्यवस्था न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में दोषियों की त्वरित पहचान में भी सहायक होगी। इज्जतनगर मंडल में इस कार्य की जिम्मेदारी सभी संबंधित विभागों को सौंप दी गई है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी, जिससे रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।

(संजीव शर्मा)
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक,
इज्जतनगर।

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