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बरेली,वाईबीएनसंवाददाता
अमरोहा में तैनात बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे ₹500 की रिश्वत लेना इतना महंगा पड़ जाएगा। नियुक्ति पत्र देनेके एवज में₹500 की रिश्वत मांगने में अदालत ने बीएसए दफ्तर के बाबू को 4 साल कैद की सजा सुनाई। अमरोहा बीएसए कार्यालय के बाबू ने नियुक्ति पत्र की फोटो कापी देने के एवज में रिष्वत मांगी थी।मांगने के आरोपी अमरोहा के बीएसए कार्यालय में कार्यरत बाबू को अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश कमलेश्वर पांडे ने किया।
बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रिश्वतखोरी का आरोप
7 जुलाई 2007 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अमरोहा को 13 लोगों ने शपथपत्र देकर कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में काम करने वाले बाबू धर्मेंद्र कुमार ने उनसे नियुक्ति पत्र की फोटो कापी देने के एवज मे ₹500 रिश्वत मांगी। रिश्वत के रुपए उन्हे दे दिए गए। उसके बावजूद शिकायतकर्ताओं को नियुक्ति पत्र की कापी नहीं दी गई। उल्टे बाबू उनसे बदतमीजी करने लगा। अर्जी देने वालों मे विक्रम सिंह, गजय सिंह , देवेंद्र सिंह, प्रदीप कुमार, सोन कुंवर ,हितेष कुमार, सोनू कुमार अनिल कुमार समेत 13 लोगो ने कोतवाली अमरोहा मे शपथ पत्र दिया।
अदालत ने बसंत बिहार कालोनी थाना मझौला मुरादाबाद के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार को इस मामले में दोषी ठहराते हुए उनको चार साल कैद व 10 हजार रूप्ए जुर्माने की सजा सुनाई।