Advertisment

गैर इरादतन हत्या में सगे भाई को पांच साल कैद

अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बड़े भाई की गैर इरादतन हत्या में छोटे भाई को पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

author-image
Sudhakar Shukla
एडिट
court

कोर्ट की डीएम को चेतावनी Photograph: (YBN)

Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

बरेली, वाईबीए संवाददाता

Advertisment

अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बड़े भाई की गैर इरादतन हत्या में छोटे भाई को पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा शराब पीने के बाद हुआ था।

पिता को पीटा और उन पर ईटों से हमला किया

बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला गोसाई गौटिया निवासी प्रमोद ने 18 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि उसके पिता भगवानदास और चाचा रामवीर के बीच अक्सर खाने-पीने को लेकर झगड़ा होता रहता था। 17 सितंबर की रात भी दोनों के बीच शराब पीने के बाद झगड़ा हो गया। रामवीर ने उसके पिता को पीटा और उन पर ईटों से हमला किया। इससे उनके शरीर में काफी चोट आईं। वह घर पहुंचा तो पिता मृत अवस्था में पड़े थे। जांच के बाद पुलिस ने 19 दिसंबर 2020 को चार्जशीट दाखिल कर दी।

Advertisment

अभियोजन की ओर से सात गवाह और 12 साक्ष्य पेश किए गए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने रामवीर को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

Advertisment
Advertisment