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गैर इरादतन हत्या में सगे भाई को पांच साल कैद

अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बड़े भाई की गैर इरादतन हत्या में छोटे भाई को पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Sudhakar Shukla
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कोर्ट की डीएम को चेतावनी Photograph: (YBN)

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बरेली, वाईबीए संवाददाता

अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बड़े भाई की गैर इरादतन हत्या में छोटे भाई को पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा शराब पीने के बाद हुआ था।

पिता को पीटा और उन पर ईटों से हमला किया

बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला गोसाई गौटिया निवासी प्रमोद ने 18 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि उसके पिता भगवानदास और चाचा रामवीर के बीच अक्सर खाने-पीने को लेकर झगड़ा होता रहता था। 17 सितंबर की रात भी दोनों के बीच शराब पीने के बाद झगड़ा हो गया। रामवीर ने उसके पिता को पीटा और उन पर ईटों से हमला किया। इससे उनके शरीर में काफी चोट आईं। वह घर पहुंचा तो पिता मृत अवस्था में पड़े थे। जांच के बाद पुलिस ने 19 दिसंबर 2020 को चार्जशीट दाखिल कर दी।

अभियोजन की ओर से सात गवाह और 12 साक्ष्य पेश किए गए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने रामवीर को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।

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