/young-bharat-news/media/media_files/2025/03/02/aP47ZlTCFJ3QeKPHhWni.jpg)
कोर्ट की डीएम को चेतावनी Photograph: (YBN)
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट देवाशीष ने कॉलेज से घर लौट रही छात्रा से छेड़खानी के दोषी जीजा को तीन साल का सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
शाही थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने अपने दामाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि एक अक्तूबर 2018 को कक्षा नौंवीं में पढ़ रही बेटी अपनी छोटी बहन के साथ कॉलेज से घर लौट रही थी। रास्ते में दोनों बहनें बैंक पर रुक गईं। इसी दौरान उनकी बड़ी बहन का पति बाइक से वहां पहुंचा और नौंवीं में पढ़ रही बेटी को बैठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा। दोनों बहनों के शोर मचाने पर भीड़ जुटी तो वह बाइक छोड़कर मौके से भाग गया।
पुलिस ने नवंबर 2018 को चार्जशीट दाखिल कर दी
पुलिस ने नवंबर 2018 को चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह और नौ साक्ष्य पेश किए। दोनों बहनों और उनके माता-पिता के बयान भी कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने बहनोई को छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।