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अवैध कॉलोनी पर बुल्डोजर चलाती हुई बीडीए की टीम
बरेली,वाईबीएन संवाददाता।
बरेली विकास प्राधिकरण का बुल्डोजर वैसे तो लंबे समय से शहर की अवैध कॉलोनियों पर गरजता रहा है। मगर, इस बार बीडीए की प्रवर्तन टीम के निशाने पर आए बसपा नेता और पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल। मास्टर छोटेलाल वर्ष 2024 में सपा से छलांग लगाकर बसपा में शामिल हुए थे। फिर बसपा से लोकसभा का टिकट भी ले आए थे। मगर, ऐन वक्त पर उनका नामांकन रद्द हो गया था। वह सपा से कुछ समय तक विधायक भी रह चुके हैं। बीडीए की टीम ने पूर्व विधायक की 3000 वर्ग मीटर की रजपुरा माफी खजुरिया घाट वाली कॉलोनी पर बुल्डोजर चला दिया। पूर्व विधायक बीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अनाधिकृत कॉलोनी काट रहे थे। इसके अलावा थाना इज्जतनगर क्षेत्र में बीडीए ने चार अन्य कालोनियों पर भी कार्रवाई की। इनमें दो कालोनियों पर बुल्डोजर चला और दो को सील किया गया।
सबसे पहले पूर्व विधायक और बसपा नेता मास्टर छोटेलाल की। उनकी थाना इज्जतनगर के ग्राम रजपुरा माफी खजुरिया घाट पर 3000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के अनाधिकृत कॉलोनी निर्माणाधीन थी। इसमें सड़क, बाउन्ड्रीवाल एवं भूखण्डों का चिन्हांकन और निर्माण कार्य किया जा रहा था। बीडीए के बुल्डोजर ने पूर्व विधायक की कॉलोनी को जमींदोज कर दिया। पूर्व विधायक के अलावा बीडीए ने अनाधिकृत प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार की कॉलोनी पर भी बुल्डोजर चलाया। इनकी अनाधिकृत कॉलोनी भी थाना इज्जतनगर के ग्राम रजपुरा माफी खजुरिया घाट पर ही 2000 वर्ग मी0 क्षेत्रफल में निर्माणाधीन थी। प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना यहां बाउन्ड्रीवाल, भूखण्डों का चिन्हांकन और निर्माण कार्य चल रहा था।
इन अवैध कालोनियों के ध्वस्तीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्माणों के विरूद्ध सीलिंग की कार्यवाही की गयी।
संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री अंजल लाल गुप्ता द्वारा स्टेडियम रोड, बरेली पर मानचित्र स्वीकृति के विरूद्ध निर्माण किये जाने के कारण निर्माण के विरूद्ध सील बन्द की कार्यवाही की गयी।
राम नारायण वर्मा एवं श्री राजीव कुमार गुप्ता द्वारा खजुरिया जुल्फिकार पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण किये जाने के कारण निर्माण के विरूद्ध सील बन्द की कार्यवाही की गयी। इनके अलावा सुनील कुमार गुप्ता द्वारा स्टेडियम रोड, बालाजी इलैक्ट्रिशन की दुकान के सामने मानचित्र स्वीकृति के विरूद्ध निर्माण किये जाने के कारण इस निर्माण के विरूद्ध सील बन्द की कार्यवाही की गयी। अवैध कालोनियों एवं बारात घर के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के अवर अभियन्तागण अजीत कुमार साहनी, सीताराम सहायक अभियन्ता, धर्मवीर सिंह, संयुक्त सचिव, दीपक कुमार एवं प्रवर्तन टीम शामिल थी। बीडीए की तरफ से बताया गया कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये विकास/निर्माण का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है इसके लिए भवन/भूखण्ड के क्रेताओं को सलाह दी जाती है कि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन/भूखण्ड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें तथा मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। उसका समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताओं का होगा।