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Bareilly News: सीडीपीओ ने सैनिक की पत्नी को होटल बुलाकर किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो पीड़िता की ससुराल भेजा

बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने पीलीभीत जिले के बीसलपुर में तैनात सीडीपीओ नीरज कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। नीरज पर एक सैनिक की पत्नी से दुष्कर्म करने, उसकी अश्लील वीडियो और ऑडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का आरोप है।

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Sanjay Shrivastav
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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

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बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने पीलीभीत जिले के बीसलपुर में तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) नीरज कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। नीरज पर एक सैनिक की पत्नी से दुष्कर्म करने, उसकी अश्लील वीडियो और ऑडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का आरोप है। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट इज्जतनगर थाने में लिखाई थी।

आरोपी की बहन से थी पीड़िता की दोस्ती

सरकारी अधिवक्ता सुनील कुमार पांडेय के मुताबिक पीड़िता ने इज्जतनगर थाने में दी तहरीर में बताया कि वह पीसीएस की तैयारी कर रही थी। उसी दौरान उसकी ममता नाम की युवती से दोस्ती हुई। ममता ने बताया कि उसका भाई नीरज कुमार अधिकारी है। ममता ने ही पीड़िता की मुलाकात आरोपी नीरज कुमार से कराई थी। नीरज बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के मोहल्ला संजयनगर का निवासी है।

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जन्मदिन के बहाने होटल में बुलाकर किया दुष्कर्म

आरोप है कि 7 अगस्त 2022 को नीरज ने अपना जन्मदिन होने का बहाना करके पीड़िता को पीलीभीत बाईपास स्थित एक होटल में बुलाया और बलात्कार किया। इस दौरान उसने अश्लील वीडियो भी बना ली। आरोपी नीरज ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 14 अगस्त और 27 अक्टूबर 2022 को दोबारा पीड़िता को होटल में बुलाया और शारीरिक शोषण किया। 18 नवंबर 2023 को भी उसे होटल में ले गया और जबरन संबंध बनाए।

पीड़िता की शिकायत पर मौसेरे भाई ने भी किया ब्लैकमेल

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पीड़िता के मुताबिक उसने यह बात अपने मौसेरे भाई को बताई तो वह भी उसे ब्लैकमेल करने लगा। नीरज और मौसेरे भाई दोनों ने अश्लील ऑडियो और वीडियो पीड़िता के घर भेज दिए, जिससे उसका जीवन बर्बाद हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया। फिर जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी।

कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत अर्जी, कहा- लोकसेवक के लिए यह शर्मनाक है

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी नीरज कुमार वर्तमान में सीडीपीओ है, और अब तक उसे निलंबित नहीं किया गया है। उसका यह आचरण न केवल एक लोकसेवक के लिए शर्मनाक है, बल्कि उसके अधीन काम करने वाली महिला कर्मियों के लिए भी चिंता का विषय है। पीड़िता एक शिक्षार्थी के रूप में उसके पास गई थी, लेकिन उसने इस रिश्ते का अनुचित लाभ उठाया। आरोपी ने चुपचाप वीडियो, फोटो और ऑडियो बनाकर एक साल से ज्यादा समय तक उसे ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाए रखे।

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