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बरेली के पुराना शहर कटरा चांद खां मोहल्ले में गोवंशों को कत्ल करने और गोमांश को पैकिंटों में सप्लाई करने के अवैध धंधे का बड़ा खुलासा हुआ है। इस अवैध धंधे में एक पूरा परिवार शामिल था। बरेली के थाना बारादरी पुलिस ने अब तक इस अवैध धंधे से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक थाना बारादरी क्षेत्र के मोहल्ला कटरा चांद खां निवासी वसीम कुरैशी के घर में गोवंश काटने और गोमांश की पैकिंग करने का काम होता था। एक-एक और दो-दो किलो के पैकेट बनाकर गोमांश सप्लाई किया जाता था। इसका पता लगने पर पुलिस ने वसीम के घर दबिश देकर गोवंश काटने का सामान बरामद किया था। जबकि वहां मौजूद अभियुक्त छत के रास्ते से भागने में कामयाब हो गए।
सैटेलाइट चौकी प्रभारी एसआई गौरव अत्री की ओर से बारादरी थाने में वसीम समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। रविवार रात पुलिस ने मुठभेड के दौरान नामजद अभियुक्त कासिम उर्फ शानू पुत्र नाजिम कसाई निवासी कसाई टोला को गिरफ्तार किया था। पुलिस की गोली पैर में लगने पर कासिम घायल भी हुआ था। उसके पास एक स्कूटी, जिसमें गोवंश काटने के हथियार, रस्सी और तमंचा मिला था।
आरोपी कासिम से पूछताछ के दौरान गोमांस मांस की पैकिंग करने और गोवंश को घेरकर लाने का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने वसीम की मां फूलवानो पत्नी कफील, वसीम की बहन सना पुत्री कामिल, भाई फईम पुत्र कफील, वसीम का दोस्त फैय्याज रहमान पुत्र अताउर रहमान को इसाइयों की पुलिय पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक पांच अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वसीम का मूल घर मालियों की पुलिया और श्यामगंज मंडी के बीच पेट्रोल पंप के बराबर वाली गली में है, जिसमें अक्सर ताला लगा रहता है। वसीम ने एक नया घर मोहल्ला कटरा चांद खां पुराना शहर में मुस्लिम आबादी के बीच बना या है, जिसकी जानकारी केवल उसके परिवार वालो को है।
पुलिस के अनुसार घटना के दिन 10 अप्रैल की रात वसीम और उसके साथी गोवंश का वध करके उसका मांस घर लाए थे। जहां गोमांस को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर 1-1 और 2-2 किलो के पैकेट बनाने का काम वसीम की मां, बहन, भाई और पत्नी करते थे। पैकिंग किया हुआ गोमांश सप्लाई का काम गोवंश काटने में सहयोगी रहे अन्य व्यक्ति फैय्याज आदि करते थे।
आरोपी फईम कुरैशी निवासी मोहल्ला सैमलखेड़ा के खिलाफ थाना बारादरी में पॉक्सो एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। फय्याज कुरैशी पुत्र अताउर रहमान निवासी काजी टोला पर गोवध निवारण अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे हैं।