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साक्ष्य के अभाव में गैंगस्टर में निरुद्ध बदमाश न्यायालय से दोषमुक्त...

स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट पवन कुमार भारती ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी फतेहगंजज थानाक्षेत्र के गांव खरगपुर निवासी धर्मवीर को दोषमुक्त किया है। धर्मवीर और उसी के गांव के राजकुमार के खिलाफ तत्कालीन थानाध्यक्ष ब्रजराज सिंह ने मामला दर्ज कराया था।

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Sudhakar Shukla
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कोर्ट की डीएम को चेतावनी Photograph: (YBN)

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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट पवन कुमार भारती ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी फतेहगंजज थानाक्षेत्र के गांव खरगपुर निवासी धर्मवीर को दोषमुक्त किया है। धर्मवीर और उसी के गांव के राजकुमार के खिलाफ तत्कालीन थानाध्यक्ष ब्रजराज सिंह ने 22 अगस्त 2027 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था।

राजकुमार और धर्मवीर गिरोहबंद अपराध में लिप्त हैं

थानाध्यक्ष ब्रजराज सिंह की ओर से दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि राजकुमार और धर्मवीर गिरोहबंद अपराध में लिप्त हैं। दोनों ने रंगदारी, वसूली और लोगों को डरा-धमका कर काफी संपत्ति अर्जित की है। डर की वजह से इनके खिलाफ कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। राजकुमार गिरोह का लीडर है। जांच के बाद पुलिस ने 28 जनवरी 2018 को चार्जशीट दाखिल कर दी। मई 2019 में कोर्ट ने आरोप तय किए। सुनवाई के दौरान अभियोजन दोनों आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य और गवाह पेश नहीं कर सहा। ऐसे में कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।

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