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प्रतीकात्मक तस्वीर Photograph: (सोशल मीडिया)
बीसलपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई याचिका सुनवाई के बाद अपर जिला जज प्रथम विजय कुमार डूंगराकोटि ने खारिज कर दी। इससे बीसलपुर नगर पालिकाध्यक्ष को बड़ी राहत मिली है।
दोष पूर्ण बताते हुए चुनाव रद्द करने की याचना की
11 मई 2023 को नगर पालिका परिषद का मतदान और 13 मई 2023 को मतगणना हुई थी। चुनाव परिणाम के अनुसार शशि जायसवाल को पालिका अध्यक्ष पद पर विजयी घोषित किया गया था। चुनाव में पराजित हुईं मीतू जायसवाल ने याचिका दाखिल कर मतगणना प्रक्रिया को दोष पूर्ण बताते हुए चुनाव रद्द करने की याचना की। न्यायालय में शशि जायसवाल की ओर से अधिवक्ता आलोक कुमार नगाइच ने बहस की। याची मीतू जायसवाल की ओर से मोहनवीर सिंह एडवोकेट ने पैरवी की। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद याचिका को वाद का कारण न मानते हुए खारिज कर दी।