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बरेली, वाईबीएन संवाददाता
छात्र-छात्राओं को डीफार्मा की फर्जी डिग्री-डिप्लोमा देने के चर्चित मामले में खुसरो मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक शेर अली जाफरी के बेटे फिरोज अली जाफरी को विशेष अदालत ने जोर का झटका दिया है। बरेली के विशेष जज गैंगस्टर एक्ट गगन कुमार भारती की विशेष अदालत ने फिरोज अली जाफरी की गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
छात्रों को फर्जी डिग्री देकर की गई थी करोड़ों की ठगी
विशेष लोक अभियोजक अचल सक्सेना ने बताया कि खुसरो मेडिकल कॉलेज में डीफार्मा के करीब तीन सौ छात्रों को फर्जी डिग्री देकर करोड़ो रुपये की ठगी की थी। इस पर थाना सीबीगंज में छात्रों की ओर से खुशरो मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक शेर अली जाफरी आदि के खिलाफ लाखों रुपये की फीस हड़पकर डीफार्मा की फर्जी डिग्री-डिप्लोमा देकर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
सीबीगंज पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा था जेल
इस हाईप्रोफाइल मामले में सीबीगंज थाना पुलिस ने शेर अली जाफरी और उसके बेटे फिरोज अली जाफरी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इसके बाद थाना सीबीगंज पुलिस ने शेर अली जाफरी और उसके बेटे फिरोज अली जाफरी आदि के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। तभी से आरोपी जेल में हैं। फिरोज अली जाफरी की जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी पेश की गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
गैंगस्टर एक्ट में फिरोज अली की जमानत खारिज
आरोपी फिरोज अली जाफरी की गैंगस्टर एक्ट की जमानत अर्जी पर विशेष जज गैंगस्टर एक्ट गगन कुमार भारती की विशेष कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक अचल सक्सेना ने जमानत अर्जी पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष कोर्ट ने आरोपी फिरोज अली जाफरी की जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया। इससे फिरोज अली को अभी जेल में ही रहना होगा।