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छेड़खानी के दोषी को पांच साल की कैद

समारोह की गहमा-गहमी के बीच बालिका को घर से ले जाकर छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/पाॅक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने पांच वर्ष की सजा सुनाई है।

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Sudhakar Shukla
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कोर्ट की डीएम को चेतावनी Photograph: (YBN)

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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

समारोह की गहमा-गहमी के बीच बालिका को घर से ले जाकर छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/पाॅक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने पांच वर्ष की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

उसकी सात वर्षीय पुत्री अचानक गायब हो गई

थाना कोतवाली क्षेत्र की महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि 23 अगस्त 2018 की शाम उसके घर में समारोह था। उसमें रिश्तेदार आए हुए थे। इसी बीच उसकी सात वर्षीय पुत्री अचानक गायब हो गई। काफी तलाश करने पता चला कि उसकी पुत्री को प्रमोद कुमार मौर्या अपनी मैजिक में आगे बैठा कर जंगल की ओर ले गया है।

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पुत्री को तलाश करते हुए जंगल की ओर जा रहे थे कि रास्ते में प्रमोद उसकी पुत्री को वापस लाते मिला। पूछने पर पुत्री ने बताया कि गाड़ी फंस गई थी, इसलिए वापस ला रहा था। रास्ते में प्रमोद ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। 

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