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पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है।
इस मामले में पुलिस ने गोविंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की
बिल्सी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने पुलिस को तहरीर दी थी। उसमें बताया कि 31 अगस्त 2018 को उनकी नाबालिग चचेरी बहन सुबह सात बजे शौच को एक मेंथा फैक्टरी के पास मक्का के खेत में गई थी। इसी दौरान गोविंद ने उसकी चचेरी बहन को अकेला देखकर पकड़ लिया। उसके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर गालीगलौज की। उसका हाथ पकड़ कर खेत में जबरन ले जाने लगा। खींचतान में उसके कपड़े फट गए। शोर मचाने पर गांव के लोग आ गए, जिन्हें देख गोविंद वहां से भाग गया। इस मामले में पुलिस ने गोविंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
पुलिस ने साक्ष्य संकलन कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय में गोविंद के खिलाफ किशोरी छेड़खानी के आरोप का मुकदमा चलाया गया। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद छेड़खानी के आरोप में गोविंद को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने उसे पांच साल के कारावास व 25 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।