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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को पांच साल की कैद

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरज कुमार गर्ग ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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Sudhakar Shukla
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कोर्ट की डीएम को चेतावनी Photograph: (YBN)

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बरेली, वाईबीएन संवाददाता

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरज कुमार गर्ग ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश भी दिए है।

ओमवीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी

अभियोजन पक्ष के अनुसार, कादरचौक थानाक्षेत्र के एक ग्रामीण ने 11 जुलाई 2016 को बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में ओमवीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दोषी को पांच साल के कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

हत्यारोपी शौर्य के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

सिविल लाइंस थाना पुलिस ने 15 जून को एमकॉम के छात्र कर्तव्य पटेल की हुई हत्या के मामले में हत्यारोपी शौर्य के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। हत्याकांड की विवेचना इंस्पेक्टर सिविल लाइंस मनोज कुमार ने की है।

सिविल लाइंस थानाक्षेत्र के गांव बदरपुर निवासी कर्तव्य पटेल (24) एमकॉम का छात्र था। वह 15 जून की सुबह डीएम रोड पर टहलने निकला। तभी पीठ में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। कर्तव्य पटेल के भाई हिमांशु पटेल ने डीएम रोड निवासी शौर्य ठाकुर के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई।

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हत्याकांड की विवेचना इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने की। पुलिस ने हत्यारोपी के खिलाफ अहम साक्ष्य संकलित किए। एक महीने चली विवेचना के बाद पुलिस ने शौर्य ठाकुर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।

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