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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आठवीं वाहिनी पीएसी बरेली में तैनात उपनिरीक्षक तेज बहादुर गंगवार के वेतन से चार लाख 22 हजार रुपये की वसूली करने के एसपी के 10 जुलाई 2025 के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही चार सप्ताह में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश अजित कुमार की पीठ ने शाहजहांपुर निवासी तेज बहादुर गंगवार की याचिका पर दिया।
अगले आदेश तक एसपी के वसूली आदेश पर रोक लगा दी
याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि अधिक वेतन भुगतान मामले में जांच अधिकारी ने 29 अप्रैल 2025 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय दंड की सिफारिश की, जो न्यायोचित नहीं है। कोर्ट ने मामले को विचारणीय माना और अगले आदेश तक एसपी के वसूली आदेश पर रोक लगा दी। सुनवाई के लिए अगली तिथि 10 सितंबर 2025 नियत की है।
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