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आईसीएल निदेशक को लौटाने होंगे 42.46 लाख

उपभोक्ता प्रतितोष आयोग- बरेली के पीठासीन अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिवेदी और सदस्य दिनेश गुप्ता ने तीन परिवादों पर सुनवाई के बाद ठगी के आरोपी रूप किशोर गोला की फर्म को निवेशकों को 42.46 लाख रुपये के साथ वाद व्यय और क्षतिपूर्ति लौटाने का आदेश दिया है।

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Sudhakar Shukla
कोर्ट
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बरेली,वाईबीएनसंवाददाता

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उपभोक्ता प्रतितोष आयोग- बरेली के पीठासीन अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिवेदी और सदस्य दिनेश गुप्ता ने तीन परिवादों पर सुनवाई के बाद ठगी के आरोपी रूप किशोर गोला की फर्म को निवेशकों को 42.46 लाख रुपये के साथ वाद व्यय और क्षतिपूर्ति लौटाने का आदेश दिया है। रूप किशोर गोला कई फर्मों का निदेशक था। उसने लोगों से करोड़ों रुपये निवेश कराए और परिपक्वता तिथि के बाद भी रकम वापस नहीं की।

12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से भुगतान कराने की मांग

शहर की विक्रमादित्यपुरी स्टेट बैंक कॉलोनी निवासी पुनीत गुप्ता ने गोला की छह फर्मों में निवेश किया था। समय सीमा पूरी होने के बाद भी उनको रुपया वापस नहीं मिला। उन्होंने दिसंबर 2023 में प्रतितोष आयोग की शरण ली। 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से भुगतान कराने और वाद व्यय व मानसिक पीड़ा के लिए भी हर्जाना की मांग की। आयोग ने गोला के परिवाद पर सुनवाई के बाद फर्म निदेशक गोला को आदेश दिया है कि वह 2367434 लाख रुपये के साथ 50 हजार रुपये मानसिक पीड़ा और 10 हजार रुपये बाद व्यय के रूप में मय छह फीसदी ब्याज दर से पुनीत को वापस करें। 

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दूसरा परिवार अशरफ खां छावनी निवासी कुमकुम ने फरवरी 2024 में दायर किया था। उन्होंंने गोला की दो फर्मों में निवेश किया था। इस पर सुनवाई के आयोग ने 1215405 रुपये के साथ 25 हजार रुपये मानसिक पीड़ा और 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में मय छह फीसदी ब्याज दर से कुमकुम को लौटाने का आदेश दिया है। तीसरा परिवाद हार्टमैन कॉलेज अशरफ खां छावनी निवासी रश्मि अग्रवाल का है। इस मामले में 663476 रुपये के साथ 25 हजार रुपये मानसिक पीड़ा और 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में मय छह फीसदी ब्याज दर से रश्मि अग्रवाल को देने का आदेश दिया है। 
इससे पहले प्रतितोष आयोग दो परिवादों में सुनवाई के बाद आईसीएल म्यूचुअल बेरीफिट्स के निदेशक रूप किशोर गोला को आदेश दे चुका है कि वह दो निवेशकों के 36.99 लाख रुपये के साथ मानसिक क्षति के लिए हर्जाना और वाद व्यय मय ब्याज दर से वापस करें।

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